Delhi Govt Allows Women To Work Night Shifts With Consent, Ensures Safety Measures – Amar Ujala Hindi News Live
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अब किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा या दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान मिलेगा। इसके अलावा, राजधानी में अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति है।

CM Rekha Gupta
– फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)